दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000 जुर्माना, DNA रिपोर्ट में हुई थी दुष्कर्म की पुष्टि, पीड़िता के बयान और दस्तावेजों के आधार पर हुई सजा
रतलाम में लगभग पांच वर्ष पुराने दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई। डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । लगभग पांच वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में रतलाम के न्यायालय तृतीय सत्र न्यायाधीश ने आरोपी लखन पिता वेलजी कटारा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल ₹2000 का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण में डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट के माध्यम से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। आरोपी पीड़िता का नातेदार है।
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना 17 मई 2021 को ग्राम सरवनी खुर्द, थाना दीनदयाल नगर, रतलाम में हुई थी। घटना के दिन पीड़िता सुबह करीब 11 बजे जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इसी दौरान उसका नातेदार आरोपी लखन पिता वेलजी कटारा (19) निवासी सरवनीखुर्द वहां पहुंचा और पीड़िता को बुरी नीयत से पकड़कर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया।
आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की, जिससे वह गिर गई और पत्थर से उसके मुंह पर चोट आई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर थाना दीनदयाल नगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 323 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामले में उपनिरीक्षक निशा चौबे द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
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पीड़िता के बयान रहे अखंडनीय
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पीड़िता सहित कुल 6 गवाहों के कथन कराए गए तथा 14 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। न्यायालय के समक्ष पीड़िता के घटना संबंधी कथन अखंडनीय रहे। घटना के दिन ही पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके साथ ही कराए गए डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
न्यायालय तृतीय सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के कथनों एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 जुर्माने तथा धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कारावास एवं ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से प्रकरण में सफल पैरवी अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने की।
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