बड़ी खबर ! रतलाम में कार्बाइड गन और अवैध संशोधित पटाखों पर लगा प्रतिबंध, अवैध निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर 8 दिसंबर तक रहेगी रोक

रतलाम में कार्बाइड गन और अवैध संशोधित पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

बड़ी खबर ! रतलाम में कार्बाइड गन और अवैध संशोधित पटाखों पर लगा प्रतिबंध, अवैध निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर 8 दिसंबर तक रहेगी रोक
रतलाम में कार्बाइड गन पर लगा प्रतिबंध।

अपर कलेक्टर ने जारी किए आदेश, गोदामों का होगा भौतिक सत्यापन, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में कार्बाइड गन और अवैध संशोधित पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बृजेन्द्र रावत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह 8 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

आदेश के अनुसार, जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कार्बाइड गन सहित ऐसे अवैध संशोधित पटाखों के निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन, वितरण और उपयोग पर रोक रहेगी। इनमें लोहे, अन्य धातु या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ अथवा कैल्शियम कार्बाइड भरकर तेज आवाज और धमाका उत्पन्न करने वाले उपकरण शामिल हैं।

कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री पर भी रोक

जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यापारी, फर्म, लाइसेंसधारी व्यक्ति या प्रतिष्ठान कैल्शियम कार्बाइड को अनधिकृत व्यक्तियों अथवा आम उपभोक्ताओं को खुले बाजार में नहीं बेच सकेगा। इसका भंडारण और उपयोग केवल विधिवत अनुमत एवं लाइसेंसधारी परिसर में ही किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें

गोदामों का संयुक्त दल करेगा सत्यापन

जिले में 500 किलोग्राम से अधिक भंडारण क्षमता वाले सभी फॉर्म-III लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों और संबंधित रासायनिक गोदामों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए राजस्व, पुलिस और संबंधित तकनीकी विभागों के संयुक्त दल गठित किए जाएंगे। सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन की प्राप्ति और बिक्री का रजिस्टर नियमित रूप से संधारित करना होगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी और पुलिस अधिकारी इन परिसरों का औचक निरीक्षण भी करेंगे।

ये भी पढ़ें

उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई

यदि किसी प्रतिष्ठान या गोदाम में लाइसेंस की निर्धारित क्षमता से अधिक भंडारण, अनधिकृत बिक्री अथवा सामग्री का दुरुपयोग पाया जाता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई भी शामिल है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। संबंधित एसडीएम और एसडीओ (पुलिस) को अपने-अपने अनुभाग क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें