Sexual Harassment ! 12वीं की छात्रा को मादक पदार्थ चटाकर किया Kiss, मोबाइल से फोटो खींचकर यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया
रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने में एक युवक के विरुद्ध एक किशोरी पर लैंगिक संपर्क बनाने के लिए दबाव बनाने पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । औद्योगिक क्षेत्र थाने पर 12वीं की एक छात्रा की शिकायत पर एक युवक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि युवक ने छात्रा को सफेद रंग का मादक पदार्थ चटाकर उसे किस किया और उसका फोटो भी बना लिया। आरोपी ने किशोरी पर यौन संबंध बनाने का भी दबाव डाला। इतना ही नहीं उसने पीड़िता को जान से मारने और फोटो वायरल करने की धमकी भी दी।
पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी ने अपनी नानी के साथ थाने पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि वह कक्षा 12वीं में पढ़ती है। गत 30.11.2025 की शाम को वह अपनी एक सहेली के साथ एक अन्य सहेली का जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर गई थी। वहां एक अनजान लड़का भी मिला जिसने अपना नाम मुन्नालाला बताया। इसी दौरान उसने किशोरी को सफद पाउडर जैसी कोई वस्तु खाने के लिए दी। उसने खाने से मना कर दिया तो मुन्नालाला नामक लड़का बोला कि तु खाकर तो देख, अच्छी चीज है। अगर खाने में अच्छी नहीं लगे तो थूंक देना।
पाउडर चाटते ही आ गए चक्कर
किशोरी ने उस पर भरोसा कर लिया और वह पाउडर चाट लिया। पाउडर चाटते ही उसे चक्कर आने जैसा लगा तो वह पाउडर थूंकने के लिए घर के बाहर आ गई। तभी वहां उक्त लड़का भी पहुंच गया और उसने बुरी नीयत से किशोरी को पकड़कर गाल पर किस कर लिया। लड़के ने किस करते हुए अपने मोबाइल फोन पर फोटो भी ले लिया। आरोपी ने किशोरी से यौन संबंध बनाने के लिए भी कहा जिसके लिए उसने डांट दिया। किशोरी ने यह भी कहा कि मैं मुस्लिमों से बात नहीं करती। उसने फोटों खींचने को लेकर भी नाराजी जताई और पुलिस में शिकायत करने की बात भी कही।
इसलिए अब दर्ज करवाई शिकायत
किशोरी ने पुलिस को बताया कि पुलिस शिकायत करने का कहने पर आरोपी ने उसे जान से मारने तथा किस करते हुए खींचा गया फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। इससे वह काफी डर गई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। किशोरी ने बताया कि उसे बाद में पता चला कि आरोपी ऐसी हरकतें कई अन्य लड़कियों के साथ कर चुका है। इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर नानी के साथ रिपोर्ट करवाने आई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 75 (1)(i), 75(1)(ii) तथा 351(3) में प्रकरण दर्ज किया है।
जानिए, लगाई गई धाराओं के बारे में
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 75 यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) से संबंधित है। इसके अंतर्गत धारा 75(1)(i) अनचाहे शारीरिक संपर्क और 75(1)(ii) यौन संबंधों की मांग के लिए 3 साल तक के कठोर कारावास या जुर्माने का प्रावधान करती है। यह एक गंभीर, संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।
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