SP का तबादला हुआ है, शासन की नीति नहीं बदली, DM ने भी कह दिया है- 'गुंडे-बदमाशों और माफिया के खिलाफ मुहिम निरंतर जारी रहेगी', देखें वीडियो...
एसपी गौरव तिवारी के तबादले से राहत की सांस ले रहे गुंडे-बदमाशों व माफिया को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आगाह किया है कि उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि यह शासन की नीति का हिस्सा है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अगर कोई गुंडों, बदमाशों, ब्याजखोरों या भू-माफिया की फेहरिश्त में शामिल हो चुका है तो राहत की उम्मीद न करें। एसपी गौरव तिवारी के स्थानांतरण के बाद ऐसे जो भी तत्व अपनी खैर मना रहे थे, उनकी यह खुमारी उड़ाने के लिए कलेक्टर का ताजा बयान काफी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई शासन की नीति का हिस्सा है और निरंतर जारी रहेगी। अब सफेदपोश माफिया की भी शामत आने वाली है।
स्थानांतरित हुए प्रदेश के सात आईपीएस अधिकारियों में एक नाम रतलाम एसपी गौरव तिवारी का भी शामिल है। उनके तबादले का लेकर जिले में कई लोगों को इंतजार था। मीडिया बीते तीन दिन में इसके कारण गिना चुका है। कुछ वास्तविक हो सकते हैं तो कुछ में लाग-लपेट भी संभावित है। जिन्हें इस तबादले का इंतजार था उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके नाम के आगे थानों में कई अपराध दर्ज हैं या जिनकी पहचान गुंडे-बदमाशों और माफिया के रूप में है। तबादला आदेश जारी होते ही ऐसे लोगों ने मिठाई तक बांट दी तो कोई अपने आराध्य के सामने माथा टेक कर धन्यवाद भी ज्ञापित कर आया। लोगों को लगा 21 जनवरी से जो तोड़-फोड़ शहर में शुरू हुई थी वह शायद अब थम जाएगी। इस अनुमान की एक वजह यहां के नेताओं द्वारा प्रभारी मंत्री से की गईं शिकायतें हैं। हालांकि अब ये अनुमान चार दिन की चांदनी से ज्यादा सुकून देने वाले नहीं लगते।
सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने फिर स्पष्ट कर दिया कि मुहिम तो सतत जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि जिले में अवैध कारोबारियों, बदमाशों और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही मुहिम शासन की नीति का हिस्सा है। यह निरंतर चलती रहेगी। संगठित अपराध और सफेदपोश माफियाओं के खिलाफ भी प्रशासन निरंतर कार्रवाई करेगा। जो भी अवैध निर्माण कंपाउंडिंग की परिधि में नहीं आता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कंपाउंडिंग के नए नियम में आने वालों को मिल सकती राहत
कलेक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि अवैध निर्माण के मामले में शासन की नीति के अनुसार यदि कंपाउंडिंग नियमों के अंतर्गत यदि कोई निर्माण आता है तो ऐसे मामलों में निर्माणकर्ता को राहत दी जा सकेगी। गौरतलब है कि मप्र शासन द्वारा अनियमित तथा अवैध निर्माणों को वैध कर राजस्व वसूल करने की नई नीति बनाई है। नगरीय सीमा क्षेत्र में अनियमित तथा अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं। नई नीति के अनुसार यदि किसी ने अनुमति से 30% अधिक निर्माण कर लिया है तो निर्माण करने वाले नगर निगम में विधिवत आवेदन देकर अपना अनियमित व अवैध निर्माण वैध करवा सकते हैं। शासन ने 28 फरवरी से पूर्व कंपाउंडिंग शुल्क में 20% छूट भी दी थी। जानकारी के अनुसार रतलाम नगर निगम अभी तक कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में 75 लाख रुपए से ज्यादा राजस्व भी प्राप्त कर चुका है।