कड़ी चेतवानी : नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय हुदड़ंग या आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हुआ तो दर्ज हो जाएगा केस, गिरफ्तार भी होंगे
रतलाम जिला दंडाधिकारी और एसपी ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आगाह किया है कि नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दौरान हुड़दंग और आचार संहिता का पालन सख्ती से सुनिश्चित करें।
जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी गई। बैठक में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं संबंधित आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया से उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया तथा सुविधा एप की जानकारी दी गई। बैठक में राजनीतिक प्रतिनिधियों के सुझाव पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शहर एसडीएम को निर्देशित किया गया कि रतलाम शहर में राजनीतिक दलों के लिए छोटी सभाओं हेतु स्थलों की वृद्धि के लिए परीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
एसपी लोढ़ा ने निर्देशित किया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करें कि कोई हुदड़ंग नहीं हो, आदर्श आचरण संहिता का पालन सख्ती के साथ किया जाए। यदि उल्लंघन पाया गया तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी।
3 दिन में जमा करें शस्त्र अन्यथा निलंबित हो जाएगा लाइसेंस
जिला दंडाधिकारी ने सभी शस्त्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने अथवा अधिकृत आर्म्स डीलर के यहां जमा करने के लिए आदेशित किया गया है। इस संबंध में पुनः एक आदेश जारी किया गया है। इसमें शस्त्रधारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने शस्त्र संबंधित थाने में तीन दिवस में जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।