राष्ट्रीय लोक अदालत का 13 मई को, बकाया संपत्ति और जल कर के अधिभार पर मिलेगी छूट, दो स्थानों पर कर सकेंगे जमा
अगर आपका जल कर और संपत्ति कर बाकी है और उस पर अधिभार भी बढ़ गया है तो यह खबर आपके काम की है। आप राष्ट्रीय लोक अदालत में कर भर कर अधिभार में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए 13 मई 2023 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में कार्यालयीन समय में लगेगी। बकाया राशि का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकेगा।
नगर निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नागरिक कर की बकाया राशि लोक अदालत वाले दिन 13 मई को सुबह 9 से रात 12 बजे तक ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। अधिभार में छूट का लाभ इस पर भी दिया जाएगा। निगम प्रशासन के अनुसार लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया हैं तो उसके अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जलकर कर और अधिभार की राशि राशि 10 हजार तक बाकी होने भी 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
सम्पत्ति कर और अधिभार की राशि 50 से अधिक किंतु एक लाख रुपए से कम होने पर अधिभार में केवल 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर एवं उसके अधिभार की राशि 10 हजार रुपए से ज्यादा और 50 हजार रुपए तक बाकी होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में सिर्फ 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
उक्त छूट मात्र एक बार सिर्फ अधिभार पर ही दी जाएगी। यह छूट वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट मात्र 13 मई, 2023 की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए मान्य होगी।