बड़ी खबर : अब वोटर आईडी बनवाने के लिए 18 साल के होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं, 17 की उम्र में ही बन जाएगा कार्ड

भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी बनवाने के लिए 18 साल बात ही आवेदन करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब 17 वर्ष की उम्र में ही ऐसा कर सकते हैं।

Jul 28, 2022 - 14:40
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बड़ी खबर : अब वोटर आईडी बनवाने के लिए 18 साल के होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं, 17 की उम्र में ही बन जाएगा कार्ड
मतदाता परिचय पत्र के लिए नई व्यवस्था होगी लागू।

एसीएन टाइम्स @ नई दिल्ली । भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने बड़ ऐलान किया है। आयोग के अनुसार अब 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब उन्हें 18 वर्ष साल की आयु पूरी होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब निर्वाचक नामावली हर तीन माह में अपडेट की जाएगी।

यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूपचंद्र पांडेय की अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने लिया है। आयोग द्वारा सभी राज्य निर्वाचन अधिकारियों को यह प्रक्रिया लागू करने के लिए तकनीकी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था लागू होने के बाद युवा आसानी आवेदन कर सकेंगे।

निर्वाचन आयोग की गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें उक्त निर्णय पर सहमति जाहिर की गई है। आयोग के इस नए कदम से युवा वयस्क होने के लगभग एक साल पहले ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा पाएंगे। इससे चुनावों के दौरान होने वाली अव्यवस्थाओं में कमी आएगी।

बता दें कि, बीते कुछ महीनों में हुए विधानसभा और निकाय चुनावों की मतदाता सूचियों में कई नए मतदाताओं का नाम नहीं थे। इससे सैंकड़ों मतदाता वोट नहीं डाल सके। ये वे मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच थी। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने यह पहल की है।

Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।