पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए गठित होगी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCM), जानिए- कौन शामिल होगा इस कमेटी में
राज्य निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मॉनीटरिंग के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर एमसीएमसी का गठन होगा। राजनीतिक दलों को मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए पहले एमसीएमसी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं।
महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। बावजूद चुनाव में ज्यादा व्यय होता है। विभिन्न मीडिया माध्यमों पर चुनाव प्रचार और पेड न्यूज की मॉनीटरिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग संजीदा है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राकेश सिंह ने बताया जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिलों में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एमसीएमसी द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने लोंगे।
राज्य व जिला स्तरीय समितियों में कौन होगा शामिल
राज्य स्तरीय एमसीएमसी : इस कमेटी के अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और सदस्य सचिव अपर/संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
जिला स्तरीय एमसीएमसी : इसके अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे। समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो)। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार भी सदस्य होंगे।
यह करना होगा जिला स्तरीय एमसीएमसी को
- यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो) पर प्रकाशित / प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट "क") में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित / यथा संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन / प्रसारण से नहीं होना चाहिए।
- पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन / प्रसारण के दिनांक से3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति को ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर करना होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराना होगा।