शादी का झांसा देकर जयस नेता कमलेश्वर डोडियार कर रहा था बलात्कार, पीड़िता का फोटो वायरल किया, जान से मारने की धमकी भी दी, FIR दर्ज

गिरफ्तार जयस नेताओं की पैरवी करने वाले कमलेश्वर डोडियार पर एक युवती ने ज्यादती का आरोप लगाया है। मामले में रतलाम के महिला थाने पर जयस नेता के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

Nov 21, 2022 - 20:33
Nov 21, 2022 - 20:51
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शादी का झांसा देकर जयस नेता कमलेश्वर डोडियार कर रहा था बलात्कार, पीड़िता का फोटो वायरल किया, जान से मारने की धमकी भी दी, FIR दर्ज
ज्यादती के आरोप में घिरे जयस नेता कमलेश्वर डोडियार।

29 वर्षीय पीड़िता ने एसपी से की शिकायत, न्यायालय में बयान भी दर्ज कराया

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कल तक जनजातीय समाज के हितों की लड़ाई करने और सांसद-विधायक का घेराव करने वाले नेताओं पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करने वाले जयस नेता कमलेश्वर डोडिया पर ही संगीन आरोप लगे हैं। एक 29 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस थाने में डोडियार के विरुद्ध ज्यादती सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि जयस का नेता शादी का झांसा देकर चार साल से बलात्कार करता रहा। फोटो तक वायरल कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार एक युवती ने एसपी अभिषेक तिवारी से शिकायत की है। इसमें पीड़िता ने बताया कि जयस नेता कमलेश्वर ने उसे शादी का झांसा देकर 5 दिसम्बर 2018 से जुलाई 2022 के बीच उसके साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाए। इस दौरान युवती के परिजन ने युवती की शादी किसी अन्य स्थान पर करने का प्रयास किया। यह पता चलने पर कमलेश्वर ने युवती के परिजन के पास अपने रिश्ते का प्रस्ताव भेजा। युवती के परिजन ने कमलेश्वर से सगाई करना तय किया लेकिन इसी बीच कमलेश्वर ने उसके फोटो वायरल कर दिए। इससे पीड़िता की बदनामी हुई है। यही नहीं कमलेश्वर ने उससे विवाह करने से साफ इनकार कर दिया तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़िता ने अपने भाइयों के साथ महिला थाने पहुंच कर आरोपी कमलेश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 469, 506 और 294 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

न्यायालय में दर्ज करवाए कथन

कमलेश्वर पर लगे गंभीर आरोपों के चलते पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है। पुलिस ने शाम को पीड़िता को न्यायालय में पेश किया जहां उसने आईपीसी की धारा 164 के तहत अपने कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष भी कमलेश्वर डोडियार के विरुद्ध वही आरोप दोहराए जो उसने पुलिस को की शिकायत में लगाए हैं। मामले में आरोपी कमलेश्वर फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

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Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।