Blackmail का खेल खत्म ! कोर्ट ने सुनाई ब्लैकमेलर नमनराज को 3 साल की सजा, नौकरी 18 हजार रुपए की लेकिन शौक थे नवाबों वाले

रतलाम जिला न्यायालय ने युवती का वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी नमराज सिंह सिसौदिया को 3 वर्ष की सजा और 3000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

May 9, 2026 - 22:26
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Blackmail का खेल खत्म ! कोर्ट ने सुनाई ब्लैकमेलर नमनराज को 3 साल की सजा, नौकरी 18 हजार रुपए की लेकिन शौक थे नवाबों वाले
अभियुक्त नमनराज सिंह सिसौदिया को न्यायालय ने सुनाई 3 साल के कारावास की सजा।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । युवती के फोटो और वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने के मामले में रतलाम जिला न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अभियुक्त नमनराज सिंह सिसौदिया को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त ने पीड़िता से 3 लाख रुपए मांगे थे और घर घुसकर परिजन से मारपीट भी की थी।

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जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा के अनुसार फैसला रतलाम की प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने सुनाया है। वर्मा ने बताया 8 मई 2025 को चांदनीचौक रतलाम के निवासी फरियादी ने माणक चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियीद ने पुलिस को बताया था कि नमनराज सिंह पिता भूपेंद्र सिंह सिसौदिया, निवासी अभयनगर रतलाम उनकी पुत्री का वीडियो वायरल करने का कहकर ब्लैकमेल करता है। आरोपी कहता है कि रुपए दो नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फोटो और वीडियो वायरल कर बदनाम कर दूंगा।

इसी बात को लेकर आरोपी नमनराज रात करीब 3 बजे उनके घर के अंदर घुस गया और पीड़िता और परिजन को धमकाया। उसने परिजन के साथ मारपीट भी की। मामले में माणक चौक थाने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक एस.टी. 241/2025, धारा 331, 331 (1), 119 (2), 196, 115 (2), 351 (2) भा.न्या.सं. में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।

न्यायालय ने माना अभियोजन का पक्ष मजबूत

मामले में अभियोजन पक्ष ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी नमनराज को धारा 331 (6) दोषी मानते हुए के 3 वर्ष के कारावास और 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने एसीएन टाइम्स को बताया कि मामले में माणक चौक थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अनुराग यादव, स्टाफ के शिवनाथ सिंह राठौर, छोटेलाल यादव द्वारा की गई विवेचना तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश कुमार वर्मा द्वारा की गई सफल पैरवी के कारण ही अभियुक्त को सजा मिल सकी है।

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नौकरी 18 हजार की, शौक लाखों के

पीड़िता के पिता के अनुसार अभियुक्त के कतिपय रिश्तेदार पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और प्रदेश के ही एक जिले में पदस्थ हैं। अभियुक्त नमनराज सिंह को उनका वरदहस्त प्राप्त होने से ही वह लड़कियों और युवतियों को अपने झांसे में फंसाकर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठता। फरियादी के अनुसार अभियुक्त वैसे तो मात्र 18 हजार रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था लेकिन उसके शौक अमीरों जैसे रहे हैं। वह दो-दो आईफोन उपयोग करता है। अगर विस्तृत जांच हो तो कई अन्य युवतियों और लड़कियों के वीडियो और फोटो भी उससे मोबाइल फोन में मिल सकते हैं।

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Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।