रतलाम जिले में चाइना डोर बेचना, उपयोग करना और भंडारण करना प्रतिबंधित, मकर संक्रांति में उपयोग बढ़ने को लेकर कलेक्टर ने लगाई रोक

रतलाम कलेक्टर द्वारा जिले में चाइन डोर के भंडारण, उपयोग और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि इसके उपयोग से किसी को क्षति न पहुंचे।

Jan 6, 2024 - 16:39
Jan 8, 2024 - 18:16
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रतलाम जिले में चाइना डोर बेचना, उपयोग करना और भंडारण करना प्रतिबंधित, मकर संक्रांति में उपयोग बढ़ने को लेकर कलेक्टर ने लगाई रोक
रतलाम में चाइन डोर प्रतिबंधित।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर जिले में चाइना डोर के उपयोग और विक्रय को प्रतिबंधित किया है। जिले में लोक प्रशांति कायम रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना, किसी अप्रिय स्थिति तथा जानमाल की हानि की रोकथाम के लिए जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में ना तो नायलॉन डोर, चाइना डोर का निर्माण करेगा, ना ही क्रय-विक्रय करेगा, ना ही उपयोग करेगा और ना ही भंडारण करेगा।

मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए ऐसी डोर का क्रय-विक्रय तथा निर्माण किया जाएगा जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं हो। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। आदेश दो माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।