व्यापमं घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में अब 23 मार्च को होगी सुनवाई, कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने दायर की थी याचिका
व्यापमं घोटाले को लेकर मप्र हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन कांग्रेस नेता पारस सकलेचा पर 23 मार्च 2026 की तिथि नियत की है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । सुप्रीम कोर्ट में व्यापमं घोटाले को लेकर विचाराधीन याचिका पर अब 23 मार्च 2026 को पुनः सुनवाई होगी। कोर्ट में 27 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान आरोपित निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी (C/C) और अनुवादित प्रतियों (O.T.) को दाखिल करने से छूट देने वाले आवेदनों पर भी विचार किया गया।
रतलाम के पूर्व महापौर और मप्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पारस सकलेचा प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले को लेकर मप्र सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने इस मामले में मप्र हाई कोर्ट में भी वाद दायर किया था जो कि WP No. 20371/2023 होकर इस पर हाई कोर्ट ने गत 19 अप्रैल 2024 को फैसाला सुनाया था। इससे असंतुष्ट होकर सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। यहां आई.ए. संख्या 205892/2024 आरोपित निर्णय की CC (सर्टिफाइड कॉपी) दाखिल करने से छूट और आई.ए. संख्या 205893/2024 O.T. (आदेश की अनुवादित प्रतियां) दाखिल करने संबंधी आवेदनों पर सुनवाई जारी है।
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इन न्यायाधीश ने की सुनवाई
सकलेचा द्वारा दायर सिविल याचिका और आवेदनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 फरवरी 2026 को सुनवाई की गई। सुनवाई न्यायाधीश प्रशांत किशोर मिश्रा तथा एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता सकलेचा की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तन्खा, सर्वम रीतम खरे, विपुल तिवारी एवं इंद्रदेव सिंह ने बहस की। वहीं शासन की ओर से अभिभाषक सार्थक रायजादा, हरमीत सिंह रुपराह एवं इला शील आदि ने बहस की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 नियत की है।




