सावधान ! रतलाम जिले में धारा 144 के तहत लगाया यह प्रतिबंध, उल्लंघन किया तो हो जाएगी यह कार्रवाई
रतलाम जिला दंडाधिकारी ने नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए आईपीसी की धारा 144 के तहत एक प्रतिबंध लगाया है। यह दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा रतलाम जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। इसके तहत आगामी दो माह तक कोई भी व्यक्ति ना तो चाइनीज मांझा बेच सकेगा और ना कोई उसका उपयोग ही कर सकेगा।
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार लोक प्रशांति कायम रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति एवं जन धन की हानि को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में पूर्ण रूप से चाइना मांझा डोर एवं नायलान डोर मांझा का विक्रय तथा उपयोग तत्काल प्रभाव से आगामी 2 माह की अवधि तक के लिए प्रतिबंधित किया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभीयोजित किया जाएगा।