त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव : MP में ओबीसी सीटों पर नहीं होंगे चुनाव, एसटी/एससी और सामान्य सीटों पर जारी रहेगा चुनावी घमासान
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मप्र में पंचायत चुनाव जारी रहेंगे। सिर्फ ओबीसी की सीटों के आरक्षण का नोटिफिकेशन फिर से होने से अभी इन सीटों पर चुनाव स्थगित रहेंगे। सामान्य और एससी-एसटी सीटों पर चुनाव को लेकर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित सभी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने शिवराज सिंह सरकार को पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी की सीटों का आरक्षण नए सिरे से करने के लिए आदेश दिया है। सामान्य और एसटी/एससी सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी।
देश की शीर्ष कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग की अहम् बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त वी. पी. सिंह की अध्यक्षता में आहूत हुई। इसमें बैठक में कानून के जानकारों से चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ओबीसी की सीटों के आरक्षण को लेकर नए सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सामान्य और अजा-अजजा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी. एस. जामोद के अनुसार चुनाव पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। मामला सिर्फ ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीटों के लिए है। अगले एक सप्ताह में ओबीसी सीटों पर आरक्षण की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। इसलिए अभी सामान्य, एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था संविधान के अनुसार ही चुनाव कराने का आदेश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव पर रोक लगाई थी। न्यायालय ने शिवराज सरकार से कहा था कि चुनाव संविधान के अनुसार ही होने चाहिए। यही नहीं न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को पुनः नोटिफाई करने के आदेश आदेश दिए थे। इसके चलते ही देर रात राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी की सीटों पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया था। इसे लेकर आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सामान्य, एससी और एसटी वर्ग की सीटों पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। आयोग ने सरकार से अभिमत भी मांगा गया है।