नेशनल लोक अदालत का 9 मई को, संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर मिलेगी बड़ी छूट

अगर आपका जलकर और संपत्तिकर बकाया है और अधिभार बहुत बढ़ गया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप 9 मई को नेशनल लोक अदालत में बकाया राशि जमा कर अधिभार में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

नेशनल लोक अदालत का 9 मई को, संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर मिलेगी बड़ी छूट
नेसनल लोक अदालत 9 मई 2026 को।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह 9 मई (शनिवार) को आयोजित होगी। इसमें बकाया राशि का भुगतान करने पर अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी। भुगतान के लिए नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत छूट मिलेगी।

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सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (वन टाइम सेटलमेंट) पर ही दी जाएगी। यह छूट वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट मात्र दिनांक 9/5/2026 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। बकायादार संपत्तिकर एवं जलकर की रासि 9 मई 2026 (शनिवार) को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के दौरान अधिभार में छूट का लाभ ले सकते हैं।

 

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