DM का बड़ा फरमान ! बंगाली कारीगरों, किरायेदारों और बाहरी कर्मचारियों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, जान और समझ लीजिए पूरा फरमान वरना हो जाएगी दिक्कत
रतलाम के जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत अब जिले में बाहर से आकर रहने वाले व्यक्ति और कर्मचारियों की थाने पर अनिवार्य रूप से जानकारी उपलब्ध करवाना होगी।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । पहलगाम की घटना के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट है और संदिग्ध स्थानों और लोगों की सर्चिंग जारी है। इसमें आ रही जानकारियों को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राजेश बाथम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार होटल, धर्मशाला, लाज में रुकने वाले यात्रियों एवं काम करने वाले मजदूरों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य है।
जारी आदेश के अनुसार एसपी अमित कुमार द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया है। इसके अनुसार गंभीर अपराधों की समीक्षा करने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि अधिकतर घटनाओं में अभियुक्त किरायेदार, नौकर के रूप में निवासरत थे अथवा होटल, धर्मशाला आदि में अस्थाई रूप से रुककर उनके द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। उपरोक्त स्थिति में वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से घरेलू नौकरों, किरायेदारों तथा होटल, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों एवं प्रायवेट होस्टलों में बाहर से आकर रहने वाले व काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में होना अत्यन्त आवश्यक है।
यह जताई थी आशंका
एसपी द्वारा बताया गया था कि जिले में अपराधियों द्वारा कभी भी कोई गंभीर घटना घटित करने से सामान्य व्यक्तियों के जीवन को बाधा होने के साथ ही सामान्य जनजीवन एवं स्वास्थ्य व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। लोक शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः एसपी की ओर से वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए ही धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश हेतु अनुरोध किया गया है।
आगामी आदेश तक रहेगा प्रभावशील
जिले में लोक प्रशांति कायम रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बाथम द्वारा प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया गया है।
कारीगरों और किरायेदारों की देना होगी जानकारी
रतलाम जिले में काफी अधिक संख्या में पश्चिम बंगाल से सोना, चांदी के आभूषण बनाने वाले बंगाली कारीगर यहां आकर किराये का मकान लेकर सोना, चांदी के व्यापारियों से सम्पर्क कर रोजगार प्राप्त कर लेते हैं व कुछ समय बाद विश्वास अर्जित कर सोना, चांदी के बहुमूल्य आभूषण लेकर फरार हो जाते है, जिन्हें बाद में ढूंढना संभव नहीं हो पाता है। कारीगरों को रोजगार देने वाले एवं किराये से मकान देने वाले व्यक्तियों को इनकी जानकारी आवश्यक रूप से संबंधित थानों को देने के लिए बाध्य होगा।
होस्टल, धर्मशाला और लाज पर भी लागू होगा प्रतिबंध
होटल, धर्मशाला, लॉज में रूकने वाले यात्रियों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में यात्रियों की आई.डी. प्रूफ की छायाप्रति के साथ होटल, धर्मशाला, लॉज के मालिक को तत्काल संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। घरेलू नौकरों को रखने वाले व्यक्तियों के लिए उसकी जानकारी 01 सप्ताह में निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रायवेट होस्टल संचालकों को स्वयं की व उसके कार्यरत कर्मचारियों एवं वहां रूकने वाले छात्रध्छात्राओं की जानकारी मय आई कार्ड की छायाप्रति के निर्धारित प्रोफार्मा में 01 सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।
धार्मिक स्थलों और टोल के कर्मचारियों के लिए भी किया अनिवार्य
किसी भी धार्मिक स्थल जैसे-मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्थानक, मदरसा आदि स्थानों पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लम्बे समय तक रूककर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी मय आईडी प्रूफ के संबंधित धार्मिक स्थल के संचालक को तत्काल संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगी। जिले में स्थित समस्त टोल नाको के संचालको को टोल नाको पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की जानकारी उनके आईडी प्रूफ के साथ तत्काल संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगा।
नहीं किया अमल तो होगी दंडात्मक कार्रवाई
रतलाम जिले की सीमा में आने वाले प्रत्येक मकान मालिक अपने मकान में रहने वाले किरायेदार की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर 01 सप्ताह में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत् अभियोजित किया जाएगा।