फर्जी अंगूठे लगाकर दो दुकानदार डकार गए गरीबों का राशन, कलेक्टर ने दर्ज करवा दी एफआईआर

राशन की कालाबाजारी करने वाले दो दुकान संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आरोपियों पर आरोप है कि वे लोगों का राशन डकार गया।

फर्जी अंगूठे लगाकर दो दुकानदार डकार गए गरीबों का राशन, कलेक्टर ने दर्ज करवा दी एफआईआर
राशन की कालाबाजारी करने वाले दो दुकान संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार जिले में राशन की अफरा-तफरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में जिले के बाजना विकासखंड के ग्राम चंद्रगढ़ और कुंदनपुर की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन की अफरा-तफरी और कालाबाजीर करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कादंबिनी धकाते ने पूर्व सरपंच रामलाल डोडियार, पेसा एक्ट अध्यक्ष हकरू डोडियार एवं समस्त ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर 27 फरवरी को शासकीय उचित मूल्य दुकान चंद्रगढ़ की जांच विक्रेता नाहरसिंह डोडिया के समक्ष की गई। जांच में दुकान के दुकान की पहचान के लिए जरूरी पीला तथा स्टॉक, मूल्य सूची वाला काला बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। जांच के समय स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर दुकान में उपलब्ध नहीं था।

स्टॉक से कम मिला गेहूं-चावल, नियमित दुकान भी नहीं खुलती

दुकान के एईपीडीएस पोर्टल पर स्टाक का भौतिक सत्यापन में स्टॉक से मिलान करने पर 323.55 क्विंटल गेहूं, 134.25 क्विंटल चावल कम पाया गया। नमक 31 किलो अधिक पाया गया। मूंग 80 किलो अधिक पाया गया तथा शक्कर 10 किलो कम पाई गई। जांच में विक्रेता नाहरसिंह द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाना पाया गया जिसकी पुष्टि उपभोक्ताओं के कथन, ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट तथा भौतिक सत्यापन में प्राप्त कम स्टॉक से हुई है। दुकान में उपलब्ध स्टाक का घोषित स्टॉक से कम पाया जाना खाद्यान्न की कालाबाजारी प्रमाणित होता है।

आपत्ति दर्ज कराने पर दुकान बंद करके चला जाता है संचालक

प्रभारी आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले ने बताया कि जांच में उपभोक्ताओं ने कहा कि विक्रेता द्वारा नियमित दुकान नहीं खोली जाती है। जुलाई, 2022 से पीएमजीकेवाई का भी राशन प्राप्त नहीं हुआ है। नमक, शकर, केरोसिन प्राप्त नहीं होता है। अंगूठा लगाकर राशन नहीं दिया जाता है। पीओएस की पावती भी प्राप्त नहीं होती है। नियमित राशन गेहूं, चावल भी विगत 2 माह जनवरी तथा फरवरी 2023 का प्राप्त नहीं हुआ है। विक्रेता पीओएस मशीन में अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देता है। बाद में लेने आने पर उपभोक्ताओं को ‘राशन नहीं आया’ कह कर मना कर देता है। बाद में भी राशन वितरण नहीं करता। आपत्ति दर्ज कराने पर वाद करता है और दुकान बंद कर चला जाता है। जांच समय माह जनवरी 2023 की ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट अनुसार दुकान चंद्रगढ़ 64.06 प्रतिशत, माह फरवरी 2023 की ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट अनुसार दुकान चंद्रगढ़ 20.54 प्रतिशत ही वितरण किया गया है जो अत्यंत कम है।

बाजना थाने में दर्ज हुआ प्रकरण

इस प्रकार नाहरसिंह डोडियार विक्रेता आदिम जाति सहकारी समिति छावनी झोर्डिया संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान चंद्रगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न आदि सामग्री को षड्यंत्रपूर्वक अवैध रूप से विक्रय व्यपवर्तन किया गया है जो कि मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से विक्रेता नाहरसिंह डोडियार के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाजना द्वारा पुलिस थाना बाजना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

दुकान बंद, कॉल किया तो मोबाइल भी बंद कर लिया

इसी प्रकार बाजना विकासखंड की शासकीय उचित मूल्य दुकान कुंदनपुर की आकस्मिक जांच विगत 24 मार्च को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धकाते ने की थी। तब दुकान बंद मिली थी और विक्रेता लक्ष्मण निनामा अनुपस्थित था। दुकान के बाहर दुकान बंद रखने संबंधी कोई सूचना भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। विक्रेता के मोबाइल पर संपर्क करने पर कॉल रिसीव नहीं किया और स्विच ऑफ कर दिया। 

केवाईसी करने के नाम पर लोगों से लगवा लिए अंगूठे और डकार गया राशन

ऑनलाइन रिपोर्ट अनुसार माह मार्च 2023 में 16.88 प्रतिशत ही वितरण दर्ज है। स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर दुकान में उपलब्ध नहीं पाया गया। उपस्थित उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर बताया गया कि विक्रेता द्वारा नियमित दुकान नहीं खोली जाती है। पिछले तीन माह से राशन मिला हैपीओएस मशीन में महीने के आखिर में अंगूठा लगाकर राशन नहीं दिया गया। माह जनवरी एवं फरवरी 2023 में अंगूठा लगाकर राशन नहीं दिया गयाबोला बाद में दूंगा और देता नहीं है। माह मार्च 2023 का राशन किसी को भी नहीं दिया गया है। बताया गया है कि केवाईसी करने के नाम पर गांव में घूम-घूम कर फर्जी अंगूठा लगा लिया जाता है। उपसरपंच द्वारा बताया गया कि दुकान में महीने के अंत में अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देता है।

24 मार्च को कर दुकान कर दी थी सील

जांच के समय उपस्थित उपभोक्ताओं की प्राप्त गंभीर शिकायत के कारण विक्रेता द्वारा उपस्थित नहीं होने के कारण मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के समक्ष 24 मार्च को दोपहर दुकान सील बंद की गई किंतु उसके उपरांत भी ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट अनुसार विभिन्न समग्र आईडी पर पीओएस मशीन पर फर्जी वितरण दर्ज किया गया है जबकि दुकान सील बंद थी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सैलाना द्वारा 25 मार्च को पुनः शासकीय उचित मूल्य दुकान कुंदनपुर की जांच विक्रेता के उपस्थित नहीं होने से मौके पर उपस्थित समिति प्रबंधक गौतमलाल खराड़ीसरपंच सावंतीबाई एवं उपस्थित ग्रामीणजनों के समक्ष सील खोली जाकर ताला तोड़कर दुकान की विस्तृत जांच की गई।

चावल, मूंग और गेहूं डकार गया दुकानदार 

उपस्थित उपभोक्ताओं एवं सरपंच व समिति प्रबंधक के समक्ष में दुकान के एईपीडीएस पोर्टल पर स्टाक का भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टाक से मिलान करने पर गेहूं 132.88 क्विंटल कम पाया गया। चावल 6  क्विंटल कम पाया गया। नमक 3.56 क्विंटल अधिक पाया गया। मूंग 76 किलोग्राम अधिक पाया गया एवं शक्कर 1 किलो ग्राम अधिक पाई गई। दुकान में स्टाक का घोषित स्टाक से कम अधिक पाया जाना खाद्यान्न की कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित होता है स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर खाद्यान्न की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सरपंच समिति प्रबंधक एवं उपभोक्ताओंग्रामीणजनों के समक्ष पुनः सीलबंद किया गया। जांच के समय माह जनवरी 2023 के ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट अनुसार दुकान कुंदनपुर 75.86 प्रतिशतमाह फरवरी 2023 के ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट अनुसार दुकान कुंदनपुर 71.14 प्रतिशत एवं मार्च 23 की ऑनलाइन रिपोर्ट अनुसार दुकान कुंदनपुर 17.96 प्रतिशत ही वितरण किया गया

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दर्ज किया केस

इस प्रकार विक्रेता लक्ष्मण निनामा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बाजार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कुंदनपुर को उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जानापीओएस मशीन में उपभोक्ताओं का अंगूठा लगवार फर्जी वितरण दर्ज किया जानामध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जाने वाले खाद्य आदि सामग्री षडयंत्रपूवर्वक अवैध रूप से विक्रय या व्यपवर्तन किया गया है जो कि म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध होने से विक्रेता लक्ष्मण निनामा के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाजना द्वारा पुलिस थाना बाजना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।