MDMA ड्रग की फैक्ट्री चलाने वाले दिलावर खान व परिवार की 16.16 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, रतलाम पुलिस की कार्रवाई पर सफेमा न्यायालय ने मुहर
रतलाम पुलिस द्वारा सफेम न्यायालय से MDMA के ड्रग के तस्कर दिलावर खान और उसके परिवार की अवैध संपत्ति फ्रीज करवाई गई है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध रतलाम पुलिस ने महत्वपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की है। एसपी अमित कुमार के निर्देशन एवं एएसपी विवेक कुमार के मार्गदर्शन में कालूखेड़ा के चिकलाना गांव में MDMA की फैक्ट्री संचालित करने वाले तस्कर दिलावर खान और उसके परिवार की संपत्ति फ्रीज करवाई है। SAFEMA - Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act के तहत हुई इस कार्रवाई पर सफ़ेमा न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है। न्यायालय ने आरोपियों की मादक पदार्थ की तस्करी से हुई आमदनी से अर्जित 16 करोड़ 16 लाख रुपए की संपत्ती फ्रीज की गई है।
एसपी अमित कुमार के निर्देश पर अवैध ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाले दिलावर खान व अन्य आरोपियों की संपत्ति की जानकारी पुलिस ने प्राप्त की थी। इसमें पता चला कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त रहे हैं तथा इस अवैध गतिविधि से उन्होंने भारी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। इन संपत्तियों का कोई वैध आय स्रोत उपलब्ध नहीं है।
जांच अधिकारी ने समस्त कारणों को अभिलेखित करते हुए NDPS Act - 1985 की धारा 68-ई एवं 68-एफ के तहत SAFEMA न्यायालय से 55.70 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया अपनाई थी। इसके चलते SAFEMA न्यायालय ने आरोपी दिलावर खान, अजहर खान, मुमताज बी एवं इमरान खान की कुल 16 करोड़ 16 लाख रुपए कीमती संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किए।
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जारी रहेगी कार्रवाई
एसपी ने बताया कि रतलाम पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं इससे अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कठोर, प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। समाज को नशामुक्त बनाने हेतु आगे भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त रहे और भी लोगों को चिह्नित कर सम्पत्ति फ्रीज की कार्यवाही की जाएगी।
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