भाजपा पार्षद व एमआईसी सदस्य भगतसिंह भदौरिया तथा कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे मयंक जाट सहित 11 अभियुक्तों को 6 से 7 साल तक की सजा

रतलाम के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने गैंवार के एक मामले में भाजपा और कांग्रेस पदाधिकारियों को 6 से 7 साल की सजा सुनाई है।

Nov 26, 2022 - 23:34
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भाजपा पार्षद व एमआईसी सदस्य भगतसिंह भदौरिया तथा कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे मयंक जाट सहित 11 अभियुक्तों को 6 से 7 साल तक की सजा
भाजपा पार्षद भगतसिंह भदौरिया व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट सहित 11 अभियुक्तों को जेल भेजा।

एक दशक पूर्व हुई गैंगवार में पिस्टल से फायरिंग और तलवार से हमले में 4 लोग हुए थे गंभीर घायल

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । गैंगवार के एक मामले में भाजपा नेता व एमआईसी सदस्य भगतसिंह भदौरिया तथा नगरीय निकाय में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे मयंक जाट सहित 11 नेताओं को 6 से 7 साल तक की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायालय ने यह सजा एक दशक पुराने प्रकरण में सुनाई गई है। जेल भेजे गए नेताओं में भदौरिया ग्रुप, अंबर ग्रुप और उजाला ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं।

रतलाम के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने शनिवार को गैंगवार के बहुचर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैलसा सुनाया। करीब 10 साल पहले वर्चस्व बनाए रखने के मामले में शहर के दो ग्रुपों अंबर और भदौरिया ग्रुप में हुए खूनी संघर्ष में भाजपा पार्षद भगतसिंह भदौरिया, महापौर का चुनाव लड़ने वाले जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट और भाजपा के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज सहित 11 अभियुक्तों को सजा सुनाई। मामले में भदौरिया के गुट के चार अभियुक्तों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अंबर ग्रुप के सात अभियुक्तों को 6-6 साल के कारावास की सजा हुई। सभी को जेल भेज दिया गया।

जनवरी 2012 में हुआ था प्राणघातक हमला

मामला तकरीबन 10 वर्ष पुराना है। घटना 29 जनवरी 2012 की रात लगभग 10.30 बजे शहर की डाट की पुलिया क्षेत्र स्थित शिखा बार के सामने हुई थी। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर फायरिंग करने और तलवार से प्राणघातक हमला किया था। इसमें 4 लोग गंभीर घायल हुए थे। मामले में दोनों पक्षों के लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किए गए थे।

केस-1 : रितेश भदौरिया की रिपोर्ट पर यतेंद्र भारद्वाज (वर्तमान में भाजपा के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक), उजाला ग्रुप के ऋषि जायसवाल, अमित जायसवाल और मयंक जाट के विरुद्ध नामजद सहित अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद इन चारों के अलावा भूपेश नेगी, किशोर चौहान, योगेन्द्र सिंह और रमेश सिंधी सहित कुल आठ लोगों के विरुद्ध भादंवि की धारा 307, 147, 148, 149 में प्रकरण दर्ज किया था।

केस-2 : अंबर ग्रुप के मयंक जाट की रिपोर्ट पर पुलिस ने भाजपा पार्षद भगत भदौरिया, रितेश भदौरिया, रितेश नाथ उर्फ कालू, रवि मीणा और शरद भाटी के विरुद्ध भादंवि की धारा 307, 147, 148, 149 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। दोनों पक्ष के लोगों ने अवैध पिस्टल से फायरिंग की थी और तलवारों से दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा वार किए थे।

Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।