ईश्वरलाल कसेरा हत्याकांड : चाट व्यवसायी की हत्या के षड्यंत्र के आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ बिलाल खान की जमानत का आवेदन खारिज
बहुचर्चित चाट व्यवसायी ईश्वरलाल कसेरा हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ बिलाल खान का जमानत आवेदन न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । चांदनी चौक में फ्री में चाट खाने से मना करने पर दुकान संचालक ईश्वरलाल कसेरा की हत्या के मामले के आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ बिलाल खान की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। आवेदन मंगलवार को द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी द्वारा निरस्त किया गया।
अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने बताया गत चांदनी चौक में गत 20 जून, 2023 को फ्री में चाट खाने से मना करने पर दुकान संचालक ईश्वरलाल कसेरा के साथ हाथापाई कर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। इस कारण उपचार के दौरान ईश्वरलाल की मौत हो गई थी। मामले में हत्या के षड्यंत्र में शामिल आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ बिलाल खान का जमानत आवेदन मंगलवार को द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने निरस्त कर दिया।
एडवोकेट त्रिपाठी ने बताया प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रतीक उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ बिलाल खान का नाम घटना में शामिल होना बताया था। शफीक ने पूछताछ में अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। इसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी शफीक खान उर्फ बिलाल द्वारा अन्य आरोपीगण सोनू उर्फ सुनील, देवेश्वर उर्फ छोटू, लक्की उर्फ कान्हा, विराज सोनी एवं शिवम् परमार के साथ मिलकर ईश्वरलाल कसेरा एवं उसके पुत्र यश कसेरा के साथ मारपीट की थी। प्रकरण में अपार लोक अभियोजक त्रिपाठी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। इस पर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।