सावधान ! रतलाम जिले में लागू हो चुकी है धारा 144, इसलिए भूलकर भी ये गलतियां नहीं करें, वरना हो जाएगी कार्रवाई

विधानसभ चुनाव 2023 शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा रतलाम जिले में 144 लागू कर दी है। इससे कई गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई हैं। सभाएं, रैली, जुलूस आदि भी अनुमति लेकर ही निकाले जाएंगे।

सावधान ! रतलाम जिले में लागू हो चुकी है धारा 144, इसलिए भूलकर भी ये गलतियां नहीं करें, वरना हो जाएगी कार्रवाई
रतलाम जिले में धारा 144 लागू।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इससे विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना आयोजित नहीं कर सकेंगे।

विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सभाएं होंगी। इस दौरान बिना अनुमति आमसभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, जनसमूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थायी निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि गतिविधियां होंगी। इससे जन आक्रोश उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित होने का अंदेशा रहेगा।

यह विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 की गतिविधियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधक हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण, प्रदर्शन, बिना अनुमति पंडाल आदि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

एक स्थान और समय पर 5 या ज्यादा अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे

सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा, अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन, सधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय, अशासकीय स्कूल मैदान, भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

बारूद पटाखों के स्टोरेज पर होगी कार्रवाई

कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद, पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नही करेगा।

भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट पर होगी कार्रवाई

कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पंडाल आदि का स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तों हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नही करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।

मतदान केंद्र मतगणना स्थल पहनीं होगा सेल्युलर फोन का उपयोग

मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देना होगी। समस्त होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन आवगत कराएंगे। शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दूल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।