रतलाम DM की 3 कार्रवाई ! अवैध रूप से सहेजा 5000 लीटर बायोडीजल जब्त, सुखेड़ा सरपंच व पंचायत सचिव के खिलाफ वारंट जारी, सोहेल एक साल के लिए जिलाबदर

रतलाम में कलेक्टर अजय कटेसरिया की कार्रवाई। 5 हजार लीटर अवैध बायोडीजल राजसात, सुखेड़ा के सरपंच-सचिव पर जमानती वारंट और जावरा के सोहेल को एक साल के लिए जिला बदर किया।

रतलाम DM की 3 कार्रवाई ! अवैध रूप से सहेजा 5000 लीटर बायोडीजल जब्त, सुखेड़ा सरपंच व पंचायत सचिव के खिलाफ वारंट जारी, सोहेल एक साल के लिए जिलाबदर
रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने की तीन बड़ी कार्रवाई।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने तीन अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई की। धामनोद में अवैध भंडारण के मामले में 3.70 लाख रुपए का बायोडीजल राजसात किया गया है। एक मामले में न्यायालयीन सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सरपंच और सचिव के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं जावरा निवासी सोहेल को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार रतलाम-बांसवाड़ा रोड स्थित धामनोद के अम्बिका बायोफ्यूल के संचालक रीतेश पाटीदार, निवासी कमलाखेड़ा, तहसील पिपलौदा के विरुद्ध बिना अनुमति बायोडीजल का क्रय-विक्रय और भंडारण करने के मामले में कार्रवाई की गई है। प्रकरण में मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद कलेक्टर ने अवैध रूप से भंडारित 5 हजार लीटर बायोडीजल, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 3 लाख 70 हजार रुपए है, शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए।

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सुनवाई में अनुपस्थित सरपंच-सचिव के खिलाफ जमानती वारंट

ग्राम पंचायत सुखेड़ा से संबंधित एक प्रकरण में शिकायतकर्ता के आवेदन पर न्यायालय में सुनवाई निर्धारित की गई थी। इस दौरान सरपंच महावीर मेहता और पंचायत सचिव दिनेशचन्द्र तिवारी को सुनवाई में उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया गया था। पत्र प्राप्त होने के बावजूद दोनों के बिना कोई कारण बताए सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर न्यायालय ने सरपंच और सचिव के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है।

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जावरा निवासी सोहेल एक साल के लिए जिला बदर

कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत जावरा शहर के रविदास मोहल्ला निवासी सोहेल शाह को अपराधों में संलिप्तता पाए जाने पर एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है। आदेश के अनुसार, उसे रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के साथ-साथ उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ और मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं से भी निष्कासित किया गया है।

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