विधानसभा निर्वाचन 2023 : प्रत्याशियों के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा कराने की क्या रहेगी प्रक्रिया, जानिए- इससे जुड़ी हर एक बात
रतलाम जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से संबंधित पूरी प्रक्रिया बताई है। इस संबंध में सभी रिटर्निंग ऑफिसरों को भी आदेश जारी किए जा चुके हैं।
एसीएन टाइम्स @ भोपाल । विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में आयोग ने दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके संदर्भ में मप्र के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिलों के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को बिन्दुवार दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों में बताया गया है कि नाम निर्देशन पत्र, सूचना जारी होने की दिनांक से निर्धारित अंतिम दिनांक तक जिसमें लोक अवकाश शामिल न हों, प्राप्त किए जाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 (एच) में सार्वजनिक अवकाश को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ एक ऐसा दिन है जो सार्वजनिक अवकाश है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत दूसरे एवं चौथे शनिवार को अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। राज्य में मनाए जाने वाले स्थानीय अवकाश सार्वजनिक अवकाश नहीं हैं।
नाम निर्देशन पत्र, अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित समय से पूर्व या बाद में कोई नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए आर. ओ. के कार्यालय में अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित हैं, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण नाम निर्देशन पत्र को एक के बाद एक कर के आर. ओ. द्वारा प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो सकेगा, ऐसे मामले में आर. ओ. उन सभी उम्मीदवारों के, जो निर्धारित समय 03.00 बजे आर. ओ. के कार्यालय में उपस्थित हों उन्हें पर्चियां देकर ठीक 03.00 बजे अपने कार्यालय का प्रवेश द्वार बंद कर दें और भीतर उपस्थित उम्मीदवार, प्रस्तावक से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करें।
यह स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार जो आर. ओ. के कमरे में 03.00 बजे या 03.00 बजे के आसपास प्रवेश करें, उसे सभी प्रासंगिक तथा जरूरी कागजात जैसे सुरक्षा निधि का प्रमाण, फॉर्म ए और बी, शपथ-पत्र आदि के साथ ही आएं। आर. ओ. के कक्ष में 03.00 बजे के बाद प्रत्याशी को ऐसा कोई कागज देने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा।
आर. ओ. कक्ष में जारी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवानी होगी
निर्देशों में बताया गया है कि यदि आयोग के प्रेक्षक उपस्थित हों तो आर. ओ. के कक्ष के अंदर सारी कार्यवाही से संबंधित वीडियोग्राफी इस प्रकार हो जिसमें दिनांक व समय अंकित होने की सुविधा हो। यदि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या उस राज्य अथवा उन राज्यों के जिसमें वह राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और तो मान्यता प्राप्त राज्यीय दल द्वारा खड़ा किया गया है तो प्रस्तावक के रूप में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं। यदि अभ्यर्थी किसी राष्ट्रीयकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है या वह निर्दलीय है तो प्रस्तावक के रूप में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
एक निर्वाचन क्षेत्र से एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देश दे सकेगा
नामांकन पत्रों को जमा करते समय प्रस्ताव करने वाला प्रस्तावक अपने पहचान-पत्र के साथ में नामांकन के समय उपस्थित रहे। प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों की आप फोटो पहचान पत्र एवं फोटो सूची से पहचान करेंगे। नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय आर. ओ. / ए. आर. ओ. के कार्यालय में अभ्यर्थी सहित 05 व्यक्तियों (उम्मीदवार सहित ) को आने के लिए अनुमति दी गई है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम 04 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आर. ओ. को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 04 नाम निर्देशन पत्रों से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न करें। जैसे ही नामांकन पत्र हो, बिना विलंब के उस पर क्रमांक अंकित करना होगा। प्राप्ति का समय, तारीख भी दर्ज करना होगी। यदि नाम निर्देशन पत्र इकट्ठे एक साथ दिए जाते हैं तो उन पर क्रम संख्या उसी क्रम में अंकित की जाए जिस क्रम में आप उन पर एक एक करके कार्यवाही करेंगे।
...तभी एआरओ कर सकेंगे हस्ताक्षर
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अधीन नाम निर्देशन पत्रों की सवीक्षा करने के लिए ए. आर. ओ. उस समय तक सक्षम नहीं हैं जब तक कि आर. ओ. अपरिहार्य कारणों से स्वयं सवीक्षा नहीं कर सकते हों। ए. आर. ओ. को कागज पत्रों पर अपने हस्ताक्षर ए. आर. ओ. के रूप में न कि कृते आर. ओ. के रूप में करने चाहिए। जैसे ही नामांकन पत्र प्रस्तुत होता है वैसे ही आर. ओ. को उसका निरीक्षण करना चाहिए। यदि उम्मीदवार उस क्षेत्र से मतदाता है तो निर्वाचक नामावली में वर्णित प्रविष्टि जो कि मतदाता क्र. नंबर एवं अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक के नाम से संबंधित है का मिलान करना चाहिए। यदि उम्मीदवार दूसरे क्षेत्र से आता है तो नामांकन पत्र में वर्णित प्रविष्टि का मिलान करना चाहिए। क्षेत्र की मतदाता सूची अभ्यर्थी का नाम उससे संबंधित हिस्से में अथवा ऐसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। यह सुनिश्चित करें कि जिस निर्वाचक नामावली से आप मिलान कर रहे हैं वह इस समय उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रवर्तन में है।
फॉर्म अधूरा है तो यह लिखना होना चाहिए
यदि नामांकन के संलग्न शपथ-पत्र फॉर्म- 1-26 संलग्न नहीं है और यदि इस शपथ-पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति नहीं है तो अभ्यर्थी के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहिए। नामांकन के संलग्न शपथ-पत्र फार्म 26 संलग्न करना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति आवश्यक है यदि किसी कॉलम की जानकारी अभ्यर्थी से संबंधित नहीं है तो उस कॉलम में ‘निरंक’, ‘निल’, ‘लागू नहीं होता’, ‘संबंधित नहीं’ लिखा जाना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रत्याशी को शपथ पत्र प्ररूप-26 प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी या लोक नोटरी या शपथ आयुक्त जो कि राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त हो के द्वारा शपथ पत्र के अंतिम पृष्ठ पर सत्यापित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार से संविधान के अनुच्छेद 84 (क) और 173 (क), संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 की धारा 4 (1) के अधीन विहित प्ररूप में निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की गई है।
ऑनलाइन डेटा प्रविष्ट करने की वैकल्पिक सुविधा भी
आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए एक वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण की डेटा प्रविष्टि कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में आर. ओ. को निर्धारित मिलान सूची (चैक लिस्ट) दो प्रतियों में तैयार की जाना है जिसे अभ्यर्थी से उनको भरवाएंगे (चैक लिस्ट नमूना आर. ओ. की हैण्डबुक में उल्लेखित है) और मौलिक प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करते हुए द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को दी जाए।
दस्तावेज जमा कराने की तय करना होगी समय सीमा
जब कोई अभ्यर्थी नामांकन पत्र जमा करता है, तो मिलान सूची के अनुसार आपको यह मिलान करना है, कि संबंधित चाहे गए दस्तावेज पूरी तरह से भरे हैं या नहीं। यदि चाहे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो मिलान सूची में उसे उल्लेखित करते हुए उन दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा तय की जाए। दोनों जाँच मिलान सूची आर. ओ. एवं अभ्यर्थी के द्वारा हस्ताक्षरित की जाए।
अलग से खोलना होगा बैंक खाता, इसी से होगा चुनाव का खर्च
चुनाव खर्च की निगरानी करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को पूरी तरह से चुनाव खर्च के लिए प्रथक से बैंक खाता खोलना आवश्यक है। यह खाता उसके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की दिनांक से एक दिन पूर्व खोला जाएगा और उसके द्वारा खोले गये बैंक खाते का नम्बर नामांकन भरते समय प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद्वार के द्वारा चुनाव का खर्चा इसी बैंक खाते से किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी ने बताया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण, 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना, 222 जावरा एवं 223 आलोट से प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य किया गया है। इसके के लिए जिले की समस्त बैंक शाखाओं को अपने स्तर पर निर्देशित किया गया है।
...ताकि कोई और छू ना सके नाम निर्देश पत्र व अन्य डॉक्यूमेंट
सभी नाम निर्देशन पत्र और उनके साथ संलग्न डॉक्यूमेंट आर. ओ. / ए. आर. ओ. की देखरेख में रखे जाए, किसी दूसरे व्यक्ति की पहुँच से दूर रखा जाए। अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक से अपने हस्ताक्षर करते समय अपना पूरा नाम लिखने की अपेक्षा नहीं की जाए। यह आवश्यक नहीं है कि नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नामावली में उस व्यक्ति के मुद्रित पूरे नाम से मिलते हों। वह अपने हस्ताक्षर उसी प्रकार से कर सकता है, जैसा कि वह आमतौर पर करता है। एक प्रस्तावक एक ही अभ्यर्थी के या भिन्न-भिन्न उम्मीद्वारों के एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्रों के साथ आवश्यक्ताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप अपनी स्पष्ट छवि के 2 फोटोग्राफ प्रस्तुत करना है। फोटो पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होना चाहिए।
सामान्य के लिए सुरक्षा निधि 10 हजार व आरक्षित वर्ग के लिए 5 हजार रु.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 की धारा 34 अन्तर्गत सुरक्षा निधि रुपए 10 हजार निर्धारित है। तद्नुसार अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा ही सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना है। यदि अनारक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कोई अ.जा. एवं अजजा वर्ग का अभ्यर्थी नामांकन पेश करता है तो, रिटर्निंग ऑफिसर को यह संतुष्टि करना होगी कि वह अजा/अजजा वर्ग का ही उम्मीदवार है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से प्रस्तुत होने वाला फॉर्म ए और बी नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम दिनांक में निर्धारित समय दोपहर 03.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को स्वीकार करना चाहिए।
कौन रह सकेगा उपस्थित
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी स्वयं, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति (ऐसा व्यक्ति अगर अभ्यर्थी चाहे तो कोई वकील भी हो सकता है) उपस्थित रह सकते हैं। रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और निर्दलीय अभ्यर्थियों के मामले में भी प्रतिस्थापकों में से केवल एक को संवीक्षा के समय प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि पर केवल तीन वाहनों की संख्या सीमित हैं।