रतलाम के श्रीराम पान भंडार पर बिक रही थी प्रतिबंधित ई-सिगरेट, पुलिस ने जब्त कर व्यवसायी के खिलाफ दर्ज किया केस, जानिए- क्या है ई-सिगरेट...
रतलाम की माणक चौक पुलिस ने एक पान दुकान से प्रतिबंधित ई-सिगरेट जब्त कर विक्रेता को गिरफ्तार किया है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत माणक चौक पुलिस ने पान की एक दुकान से प्रतिबंधित ई-सिगरेट जब्त की है। जब्त की गई प्रतिबंधित सिगरेट की कीमत 27 हजार रुपए से अधिक बताई गई है। पुलिस ने विक्रेता के विरुद्ध केस दर्ज किया है।
माणक चौक पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर नाहरपुरा स्थित श्रीराम पान भंडार पर दबिश दी। इस दौरान यहां प्रतिबंधित ई-सिगरेट का संग्रहण और बिक्री होना पाया। तलाशी लेने पर यहां विभिन्न कंपनियों एवं फ्लेवर की कुल 23 पैकेट ई-सिगरेट बरामद की। इनकी अनुमानित कीमत ₹27,600/- है।
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नहीं दिखा सका लाइसेंस
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दुकानदार से ई-सिगरेट रखने एवं विक्रय करने संबंधी वैध लाइसेंस के बारे में पूछताछ की लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इससे पुलिस ने आरोपी जय कुमार पिता गोविंद केवलानी (31), निवासी 137 नाहरपुरा, रतलाम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4/7, 5/8 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया।
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क्या है ई-सिगरेट
ई-सिगरेट (इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/वेप्स) बैटरी से चलने वाला एक प्रकार का उपकरण है। इसमें एक बैटरी, हीटिंग कॉइल और लिक्विड टैंक होता है। यह निकोटीन वाले तरल पदार्थ को भाप में बदलता है। यह निकोटीन अत्यधिक नशीला होता है। इसमें डायसेटाइल, बेंजीन और भारी धातु जैसे हानिकारक रसायन हो सकते हैं जिससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। यह मस्तिष्क के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके चलते ही भारत सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Ban) लगा रखा है।
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