प्रदेश सरकार से असंतुष्ट राज्य पेंशनरों ने शहर विधायक चेतन्य काश्यप को दिया ज्ञापन, कहा- हमारी मांगों का निराकरण कराइए
राज्य पेंशनरों ने विधायक चेतन्य काश्यप को ज्ञापन देकर चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लंबित मांगें स्वीकृत कराने की गुहार लगाई है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । पेंशनर्स एसोसिएशन म.प्र. भोपाल के आह्वान पर राज्य पेंशनरों की ज्वलंत लंबित मांगों को लेकर समस्त जिलों के क्षेत्रीय सांसदों, विधायकों, प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में रतलाम पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने रतलाम शहर विधायक चेतन्य काश्यप को ज्ञापन देकर उनकी मांगों का निराकरण करवाने की गुहार लगाई।
ज्ञापन में उप प्रांताध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री पेंशनरों के आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का शीघ्र समाधान कर उपेक्षित हो रहे 5 लाख पेंशनरों को संतुष्ट करें। राज्य पेंशनरों के साथ लाखों की संख्या में प्रत्येक परिवार समाज जुड़ा है। पेंशनर्स परिवारों की नाराजी को मद्देनजर मांगों का निराकृत होना आवश्यक है। इस पर विधायक काश्यप ने पूर्णत: आश्वस्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को उक्त बाबत समाधान हेतु अनुरोध करने के लिए आश्वस्त किया।
ये मौजूद रहे
एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन सौंपते समय संगठन के पदाधिकारी एम. एल. भïट्ट, एम. एल. नगावत, प्रमोद व्होरा, जितेन्द्रसिंह भूरिया, अरुण कुमार, क्षीरसागर, हरिश कुमार बिंदल, श्यामसुंदर भाटी, एफ. एम. मंसूरी, आर. आस. शर्मा, उच्छवलाल सालवी, गजेन्द्रसिंह बंदवार, मोहनलाल वर्मा आदि उपस्थित थे।
प्रमुख मांगें
1. राज्य पेंशनर्स को केन्द्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई राहत अविलंब स्वीकृत की जाए।
2. म. प्र. छत्तीसगढ़ पुर्नगठन अधिनियम धारा 49 (6) शीघ्र विलोपित की जाए।
3. राज्य पेंशनर्स को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए।
4. केन्द्रीय पेंशनर्स की भांति राज्य पेंशनर्स को 1000 रुपए की चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाए।
5. छठे वेतनमान का 32 माह का एवं सातवें वेतनमान का 27 माह का देय लंबित एरियर पेंशनरों को भुगतान किया जाए।
6. न्यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 79 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात 80 वर्ष प्रारंभ होते ही 20 प्रतिशत पेंशन में वृद्धि की जाए।
7. आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को प्रारंभ सेवा नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान स्वीकृत कर देय एरियर का भुगतान किया जाए।
8. न्यायालय के एक और निर्वाण के अनुसार 30 जून को सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को 1 जुलाई से लगने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएं।