ITR Filing Update ! आयकर विभाग ने जारी की ITR-5 की Excel Utility, अब ऑफलाइन भी तैयार कर सकेंगे रिटर्न

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-5 की Excel Utility ई-फाइलिंग पोर्टल पर जारी कर दी है। जानिए किन टैक्सपेयर्स के लिए यह फॉर्म है और ऑफलाइन रिटर्न कैसे तैयार किया जा सकेगा।

ITR Filing Update ! आयकर विभाग ने जारी की ITR-5 की Excel Utility, अब ऑफलाइन भी तैयार कर सकेंगे रिटर्न
आयकर विभाग ने ITR-5 के एक्सल यूटिलिटी को किया ऑनलाइन।

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हुई नई यूटिलिटी, संबंधित टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने की तैयारी में मिलेगी आसानी

एसीएन टाइम्स @ नई दिल्ली । आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तैयारी कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए अहम अपडेट सामने आया है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-5 Form की Excel Utility अपने आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। विभाग ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आधिकारिक पोस्ट के माध्यम से साझा की।

नई एक्सेल यूटिलिटी जारी होने के बाद अब ITR-5 श्रेणी में आने वाले टैक्सपेयर्स इंटरनेट के बिना भी अपने रिटर्न की जानकारी ऑफलाइन भर सकेंगे और बाद में उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के Latest Updates सेक्शन के अनुसार, यह Excel Utility 7 जुलाई 2026 को पोर्टल पर लाइव कर दी गई थी। विभाग ने इसकी आधिकारिक जानकारी शुक्रवार सुबह सार्वजनिक की।

ऑफलाइन तैयार कर सकेंगे रिटर्न

Excel Utility के माध्यम से टैक्सपेयर्स अपनी आय, कर और अन्य जरूरी वित्तीय जानकारी ऑफलाइन दर्ज कर सकते हैं। सभी विवरण भरने के बाद वे डेटा का वैलिडेशन (Validation) कर सकते हैं और फिर तैयार फाइल को पोर्टल पर अपलोड करके रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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किन लोगों के लिए है ITR-5?

आयकर विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार ITR-5 सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है। इसका उपयोग उन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो चार श्रेणियों में शामिल नहीं हैं। इन श्रेणियों से बाहर आने वाले पात्र टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-5 की इसी Excel Utility का उपयोग करना होगा। जिन श्रेणियों के लिए यह उपयोगी नहीं वे हैं :-

  • व्यक्तिगत करदाता (Individual)
  • हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
  • कंपनी (Company)
  • ITR-7 दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स

विभाग ने दी यह सलाह

आयकर विभाग समय-समय पर अलग-अलग ITR फॉर्म और उनकी यूटिलिटी जारी करता है ताकि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान और त्रुटिरहित बनी रहे। विभाग ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम (Latest) Utility का ही उपयोग करें। इससे रिटर्न दाखिल करते समय तकनीकी दिक्कतों या फाइलिंग एरर की संभावना कम रहेगी।

नई Excel Utility उपलब्ध होने के बाद संबंधित टैक्सपेयर्स अब अपने वित्तीय दस्तावेज तैयार कर समय रहते असेसमेंट ईयर 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

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मुख्य बातें

  • आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए ITR-5 की Excel Utility जारी की।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर 7 जुलाई 2026 से उपलब्ध है।
  • इंटरनेट के बिना ऑफलाइन रिटर्न तैयार किया जा सकेगा।
  • विवरण भरने के बाद वैलिडेशन कर पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।
  • Individual, HUF, Company और ITR-7 फाइलर्स के लिए यह फॉर्म नहीं है।
  • विभाग ने केवल Latest Utility का उपयोग करने की सलाह दी है।