रतलाम जिले के नामली में दो चचेरी बहनों से RAPE, भाजपा नेता के रिश्तेदार की फैक्ट्री में हुआ अपराध
रतलाम जिले के नामली पुलिस थाने में तीन आरोपियों के विरुद्ध दो चचेरी बहनों से ज्यादती का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने अगरबत्ती फैक्ट्री और उसके बाद अपने घर ले जाकर ज्यादीत की।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम जिले (Ratlam District) के नामली (namli) स्थित एक अगरबत्ती फैक्टरी में दो चचेरी बहनों के साथ ज्यादती का मामला मामला सामने आया है। भाजपा नेता के रिश्तेदार की इस फैक्टरी में हुई ज्यादती के मामले में तीन आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार एक 15 वर्षीय किशोरी ने नामली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि वह 25 मार्च 2026 को अपने रिश्तेदार के घर गोदभराई कार्यक्रम में गई थी। रात करीब 9.30 बजे वह तथा उसकी 18 वर्षीय चचेरी बहन रिश्तेदार के घर के सामने बैठी थी। तभी वहां राजवीर पिता बंशीलाल कुमावत आया। उसने हमसे कहा कि तुम दोनों से दस मिनट बात करना है, मेरी बाइक पर बैठो। किशोरी ने बताया कि हमने बाइक पर बैठने से इनकार कर दिया तो युवक ने बहला-फुसला कर बाइक पर बैठा लिया।
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फैक्ट्री के अंदर ले जाकर बंद कर दिया गेट
किशोरी ने पुलिस को बताया आरोपी राजवीर उन्हें बाइक से नामली स्थित भाजपा नेता के भतीजे देव सोनावा की अगरबत्ती फैक्ट्री ले गया। वहां सुमित पिता रामसिंह जाट निवासी ग्राम घटवास और पवन पिता मांगीलाल जाट निवासी नामली पहले से ही मौजूद थे। राजवीर ने हम दोनों को फैक्ट्री के अंदर ले गया और बाहर से दरवाजा बंद कर भाग निकला। इसके बाद आरोपी सुमित मुझे जबरदस्ती फैक्ट्री के कमरे के अंदर ले गया जबकि पवन चचेरी बहन को ले गया। सुमित ने मेरे साथ ज्यादती की। उसने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद वह कमरे से बाहर निकली तो चचेरी बहन रोते हुए मिली। उसने बताया कि कि आरोपी पवन ने उसके साथ गलत काम किया। किशोरी ने उसे आपबीती बताई।
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आरोपी हिरासत में
किशोरी के अनुसार आरोपी पवन दोनों को अपनी बाइक में बैठा कर अपने घर ले गया जहां सुमित ने फिर से उसके साथ जबकि पवन ने उसकी बहन के साथ ज्यादती की। किसी तरह बच कर दोनों दोनों पीड़िता अपने मामा के घर पहुंचीं। युवकों द्वारा धमकाए जाने के कारण उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में हिम्मत जुटा कर परिवार वालों को घटना बताई और उनके साथ थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध पाक्सो एक्ट और बीएनएस की धारा 137/2, 16/1, 76/2, 62/2 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।





