Facility of CBDT : नया वार्षिक सूचना विवरण (AIS) जारी, आयकर संबंधी जानकारी लीजिए और ऑनलाइन फीडबैक भी दीजिए

आयकर विभाग ने अनुपालन पोर्टल पर नया वार्षिक सूचना विवरण जारी किया है। CBDT द्वारा तैयार किया गया यह विवरण ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त करने के साथ करदाताओं को आयकर संबंधी सूचना के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

Facility of CBDT : नया वार्षिक सूचना विवरण (AIS) जारी, आयकर संबंधी जानकारी लीजिए और ऑनलाइन फीडबैक भी दीजिए
Facility of CBDT
एसीएन टाइम्स  @ नई दिल्ली । आयकर विभाग ने अनुपालन पोर्टल पर नया वार्षिक सूचना विवरण (AIS) जारी (Facility of IT Department) किया है। CBDT द्वारा तैया किया गया यह विवरण ऑनलाइन प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने की सुविधा के साथ करदाताओं को आयकर से संबंधित सूचनाओं के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस सुविधा का उपयोग आयकर की नई ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जाकर किया जा जा सकता ह।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार https://www.incometax.gov.in के “सेवा” टैब पर जाकर”वार्षिक सूचना विवरण (AIS)” लिंक पर क्लिक करके इस नए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म 26एएस समानांतर रूप से ट्रेसेस पोर्टल पर तब तक जारी रहेगा जब तक कि नया वार्षिक सूचना विवरण (AIS) पूरी तरह से मान्य और कारगर नहीं हो जाता।

कौन सी जानकारियां मिलेंगे और किस रूप में कर सकते हैं डाउनलोड

नए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में ब्याज, लाभांश, प्रतिभूति लेन-देन, म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेशी अदायगी आदि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी शामिल है। दोहरी (डुप्लिकेट) जानकारी हटाने के उद्देश्य से दर्ज जानकारी को संसाधित किया गया है। करदाता वार्षिक सूचना विवरण (AIS) से जुड़ी जानकारी को पीडीएफ (PDF), जेएसओएन (JSON), सीएसवी (CSV) प्रारूपों में डाउनलोड कर सकेंगे।

सूचना प्रदान करने वाले स्रोत से करें संपर्क

अगर किसी करदाता को यह लगता है कि दी गई जानकारी गलत है, उस जानकारी का संबंध अन्य व्यक्ति/वर्ष, दोहरे होने (डुप्लीकेट) आदि से है, तो उसे ऑनलाइन प्रतिक्रिया (फीडबैक) देने की सुविधा (Facility of IT Department) भी है। विस्तृत रूप से अनेक सूचनाएं प्रस्तुत कर के भी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। करदाताओं को ऑफलाइन तरीके से वार्षिक सूचना विवरण (AIS) को देखने और प्रतिक्रिया अपलोड करने के लिए एक AIS संबंधी यूटिलिटी भी प्रदान की गई है। दर्ज किए गए मूल्य और प्रतिक्रिया देने के बाद के मूल्य कोवार्षिक सूचना विवरण ( AIS ) में अलग से दिखाया जाएगा। अगर दी गई सूचना को संशोधित/अस्वीकार किया जाता है, तो इसकी पुष्टि के लिए सूचना प्रदान करने वाले स्रोत से संपर्क किया जा सकता है।

स्वचलित रूप से तत्काल अपडेट होगी जानकारी

प्रत्येक करदाता के लिए एक सरलीकृत करदाता सूचना सारांश (TIS) भी तैयार (Facility of IT Department) किया गया है, जोकि रिटर्न दाखिल करने में आसानी के उद्देश्य से करदाता के लिए समग्र मूल्य को दर्शाता है। करदाता सूचना सारांश (TIS) संसाधित मूल्य (अर्थात पूर्व-निर्धारित नियमों के आधार पर सूचना के दोहराव को समाप्त करने के बाद उत्पन्न मूल्य) और गणना किए गए मूल्य (अर्थात करदाता की प्रतिक्रिया और संसाधित मूल्य पर विचार करने के बाद गणना किया गया मूल्य) को दर्शाता है।

अगर करदाता वार्षिक सूचना विवरण ( AIS ) के बारे में प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, तो करदाता सूचना सारांश (TIS) में प्राप्त जानकारी स्वचालित रूप से तत्काल अपडेट हो जाएगी। करदाता सूचना सारांश (TIS) में प्राप्त जानकारी का उपयोग रिटर्न भरने से पहले (प्री-फिलिंग)के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा (प्री-फिलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से सक्षम बनाया जाएगा)।

सभी सूचनाओं की ठीक सके करें जांच फिर करें दर्ज

करदाताओं को यह याद रखना चाहिए कि वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में आयकर विभाग के पास वर्तमान में उपलब्ध जानकारियां शामिल हैं। करदाता से संबंधित कुछ ऐसे अन्य लेन-देन हो सकते हैं, जो वर्तमान में वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में प्रदर्शित नहीं हों। करदाताओं को सभी संबंधित सूचनाओं की जांच करनी चाहिए और आयकर रिटर्न में पूर्ण और सटीक जानकारी दर्ज करानी चाहिए।

जनकारी में संशोधन की जरूरत हो तो फीडबैक जरूर दें

करदाताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक सूचना विवरण ( AIS ) में प्रदर्शित की गई जानकारी को देखें और अगर जानकारी में किसी संशोधन की आवश्यकता है तो उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय करदाता सूचना सारांश (TIS) में दिखाए गए मूल्य पर विचार किया जा सकता है। अगर आयकर रिटर्न (ITR) पहले ही दाखिल किया जा चुका है और कुछ जानकारियां आयकर रिटर्न (ITR) में शामिल नहीं की गई है, तो सही जानकारी को दर्शाने के लिए रिटर्न को संशोधित किया जा सकता है।

ट्रेसेस पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी पप कर सकते हैं भरोसा

अगर टीडीएस/टीसीएस से संबंधित जानकारी या ट्रेसेस पोर्टल पर फॉर्म 26एएस में प्रदर्शित किए गए कर के विवरण और टीडीएस/टीसीएस जानकारी या अनुपालन पोर्टल पर AIS (Facility of IT Department) में प्रदर्शित कर भुगतान से संबंधित जानकारी के बीच भिन्नता है, तो करदाता आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने और अन्य कर अनुपालन संबंधी उद्देश्यों के लिए ट्रेसेस पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी पर भरोसा कर सकता है।

करदाता किसी भी प्रश्न के लिए एआईएस होमपेज पर “संसाधन” अनुभाग में प्रदान किए गए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) से जुड़े दस्तावेजों (AIS की विवरण पुस्तिका, प्रस्तुति, उपयोगकर्ता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) की सहायता ले सकते हैं या “सहायता” अनुभाग के माध्यम से हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

नए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में यह सब नजर आएगा (Facility of IT Department)

  • सभी बचत बैंक खातों पर खाता-वार ब्याज आय (बचत बैंक खाता संख्या के साथ)।

  • सावधि जमा की ब्याज आय प्रत्येक FD के लिए अलग से (FD खाता संख्या के साथ)।

  • वित्तीय वर्ष के दौरान की गई/बंद की गई सावधि जमा की राशि।

  • प्रत्येक कंपनी से अलग-अलग अर्जित लाभांश आय।

    म्युचुअल फंड – लंबी अवधि और अल्पकालिक संपत्ति में विभाजन के साथ-साथ म्यूचुअल फंड के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य का विवरण।

  • शेयरों / प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद – प्रत्येक कंपनी के बेचे गए इक्विटी शेयरों का विवरण (जैसे कि तारीख जिस पर इक्विटी शेयर बेचा गया, बिक्री दर, नहीं बेचे गए शेयरों की कुल बिक्री प्रतिफल और लंबी अवधि और छोटी अवधि में विभाजन)

  • खरीदी / बेची गई अचल संपत्ति का विवरण – खरीदी / बेची गई संपत्ति का पता भी (नई एआईएस कार्यक्षमता में)

  • विदेशों में किए गए प्रेषण का विवरण – प्रेषण की तारीख, राशि, देश का नाम, उद्देश्य जिसके के लिए विदेशी प्रेषण किया जाता है।

  • नकद जमा / नकद निकासी – प्रत्येक खाते (चालू / बचत) के लिए बैंक द्वारा अलग से रिपोर्ट किए गए बैंक खाते से जमा / निकाले गए नकद का कुल मूल्य (चालू / बचत)।

  • आयकर मांग उठाई गई / जारी किए गए रिफंड और आयकर रिफंड पर ब्याज का विवरण।

  • वेतन आय के मामले में – अनुलाभ की राशि अलग से दर्शाई जा रही है।

  • कर्मचारी द्वारा प्राप्त ESOP का विवरण भी परिलक्षित हो रहा है।

स्वागत योग्य कदम है AIS जारी करना

सीबीडीटी (CBDT) द्वारा जारी वार्षिक सूचना विवरण (AIS) एक स्वागत योग्य कदम है। आयकर अधिनियम का 285BB ग्राहकों के आयकर रिटर्न को अधिक सटीकता के साथ दाखिल करने में मदद करेगा। भविष्य में, AIS में पूंजीगत लाभ, मूल्यांकन और जुर्माना कार्यवाही का विवरण भी प्रदर्शित किया जाएगा।

गोपाल काकानी, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट