11 साल पुराने मारपीट के एक मामले में पूर्व CM दिग्विजय सिंह व पूर्व MP प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 को 1-1 साल की सजा, विशेष न्यायालय सुनाया फैसला
इंदौर की विशेष न्यायालय ने 2011 के मारपीट के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुप्ता को दंडित किया है। दोनों के साथ चार अन्य लोगों को भी 1-1 साल की सजा सुनाई गई है जबकि 3 लोगों को बरी किया।
एसीएन टाइम्स @ इंदौर । वर्ष 2011 के एक मामले में विशेष न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 अभियुक्तों को एक-एक साल के कारावास से दंडित किया है। अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। वहीं तीन आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया। दंडित किए गए सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है।
जानकारी के अनुसार 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तथा तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेम चंद गुड्डू सहित नौ लोग एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इसे लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर इंदौर के जीवाजी थाने में दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित अन्य के विरुद्ध मारपीट का केस दर्ज किया गया था। मामले में शनिवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, जय सिंह, असलम लाला, अनंत नारायण, दिलीप चौधरी को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई। मामले में तीन आरोपियों तराना के कांग्रेस विधायक महेश परमार, मुकेश भाटी और हेमंत सिंह चौहान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
3 वर्ष से कम मिली सजा, इसलिए 25-25 हजार की जमानत पर किया रिहा
अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने पैरवी की। मिश्रा के अनुसार सभी आरोपियों की सजा 3 वर्ष से कम है। इसके चलते सभी छह आरोपियों को 25-25 हजार रुपए की जमानत पर रिहा किया गया। अभियुक्त दिग्विजय सिंह व प्रेमचंद गुड्डू ने न्यायालय के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जबकि सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। मामले में पूर्व सांसद गुड्डू का कहना है कि चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी। घटना को लेकर जेड प्लस सिक्योरिटी से जुड़े किसी भी सुरक्षा अधिकारी के न्यायालय में बयान नहीं कराए गए।
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